Pune Porsche accident के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने के कारण हुई सड़क दुर्घटना में वाहन मालिक ही दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है और बीमा कंपनी को ऐसे मामलों में “राशि का भुगतान करने और वाहन मालिक से इसे वसूलने” का निर्देश भी नहीं दिया जा सकता है।
Pune Porsche accident: Karnataka high court decision
Pune Porsche accident के कुछ दिन बाद ही न्यायालय ने कहा कि 16 वर्ष का नाबालिग लड़का मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 (2) (ii) के अंतर्गत “विधिवत लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति” की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए भी योग्य नहीं है और इसलिए बीमा कंपनी पर कोई दायित्व तय नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति हंचते संजीवकुमार ने उडुपी जिले के कुंदापुर स्थित न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
बीमा कंपनी ने कुंदापुर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 2014 के उस फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें कंपनी को दावेदारों को 2.56 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।
16 वर्षीय एक किशोर ने 2008 में उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल कस्बे में अपने परिचित व्यक्ति का दोपहिया वाहन चलाते हुए 61 वर्षीय पैदल यात्री को टक्कर मार दी थी, जिससे पैदल यात्री की मौत हो गई थी।
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